प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर गॉधी जयन्ती के शुभ अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत् छूट का प्राविधान किया जाता है। छूट की अवधि 108 कार्यकारी दिवसों के लिये उपलब्ध कराई जाती है। खादी वस्त्रों की बिक्री छूट के अन्तर्गत राज्य की 65 खादी संस्थायें एवं 146 बिक्री केन्द्रो के माध्यम से आम जनमास को खादी, पौली, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की खरीद पर नियमानुसार छूट की सुविधा दी जाती है। खादी वस्त्रों पर छूट की व्यवस्था से खादी वस्त्रों को बाजार प्रतिस्पर्धा में लाने के कारण उत्पादन बढता है, जिससे कतकर व बुनकरों की मासिक आय में वृद्धि होती है।।