राज्य सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत् ब्याज उपादान योजना का संचालन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता से कार्य/संशाधन क्षमता के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाने के उद्देश्य से धनराशि रू0 5.00 लाख तक की परियोजना लागत को बैंक के माध्यम से वित्त पोषित कराने में सहयोग किया जाता है। योजनान्तर्गत उद्यमी को परियोजना के बैंक वित्त पर ब्याज का 4 प्रतिशत् भुगतान वहन करना होता है एवं अन्तर बैंक वित्त ब्याज की अधिकतम 10 प्रतिशत् तक धनराशि विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -
- आयु 18 से 45 वर्ष।
- उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पौलिटैक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
- स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाऐ अथवा
- यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
- परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खादी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -
- पासपोर्ट फोटो।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- फोटो पहचान पत्र।
- पता पहचान पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
- बैंक शाखा का सहमति पत्र।
- शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।
- रू0 20/- के गैर-न्यायिक टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रूचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते है।
लाभार्थी का चयन - जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर गठित टास्क फोर्स समिति के सम्मुख निरीक्षण रिपोर्ट/आवेदन/अभिलेख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है। बैंक शाखा द्वारा आवश्यक बैंक वित्त अभिलेखों की औपचारिकताऐं/स्थलीय निरीक्षण पूर्ण कर परियोजना के सापेक्ष ऋण स्वीकृत किया जाता है।
जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क निम्नानुसार है -
| क्र0म0 | जनपद का नाम | दूरभाष संख्या | 
| 1 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नैनीताल | 05946-280247 | 
| 2 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी गढ़वाल | 01368-222281 | 
| 3 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़ | 05964-224170 | 
| 4 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नई टिहरी | 01376-234092 | 
| 5 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देहरादून | 0135-2520734 | 
| 6 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चम्पावत | 05965-230898 | 
| 7 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अल्मोड़ा | 05962-232306 | 
| 8 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी | 01374-222401 | 
| 9 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उधमसिह नगर | 05944-250262 | 
| 10 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रूद्रप्रयाग | 01364-233097 | 
| 11 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली | 01372-252286 | 
| 12 | जला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार | 01334-239346 | 
| 13 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर | 05963-221454 | 
 

 
						
						
                    
 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
									
							

